सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली ने बकाया संपत्तिकर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दो निजी कंपनियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के निर्देश पर बकायेदार संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित संस्थानों की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।
नगर पालिक निगम सिंगरौली ने बकाया संपत्तिकर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक लिमिटेड एवं मेसर्स पीसी पटेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के निर्देश पर दोनों कंपनियों को 15 दिनों के भीतर बकाया कर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के उपायुक्त आरपी बैस ने बताया कि एनसीएल निगाही परियोजना क्षेत्र में कार्यरत मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक लिमिटेड पर 8 लाख 70 हजार 926 रुपये तथा अमलोरी परियोजना क्षेत्र में 11 लाख 91 हजार 68 रुपये का संपत्तिकर बकाया है। वहीं मेसर्स पीसी पटेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड पर 7 लाख 81 हजार 769 रुपये का कर बकाया पाया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह दोनों कंपनियों को दिया गया अंतिम अवसर है। यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि निगम के अधिकृत कोष में जमा नहीं कराई जाती है, तो नगर पालिक निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित संस्थानों की चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत देते हुए कहा है कि सभी बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।






