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नियमों की अनदेखी पर सिंगरौली के 16 मेडिकल स्टोरों को नोटिस, 5 दिन में मांगा जवाब

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सिंगरौली। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जिले के 16 मेडिकल स्टोरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यालय रीवा के अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) राधेश्याम वट्टी ने संबंधित संचालकों से पांच दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर जिले के 16 मेडिकल स्टोरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पांच दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक बिहारी लाल अहिरवार द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के आधार पर की गई। मुख्यालय रीवा के अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) राधेश्याम वट्टी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी दवाइयां, क्रय-विक्रय के बिलों का अभाव तथा फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति जैसी गंभीर कमियां सामने आईं। वहीं, श्री पारस मेडिकल परसोना और ऋषभ मेडिकल स्टोर सरई बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित पाए गए। जिन मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें एस.के. फार्मा क्लीनिक चरगुड़ा, ऊर्जाआंचल व जनता मेडिकल करोटी, ओम मेडिकल चूल्हा गेट, प्रियंका मेडिकल खुटार, राज मेडिकल बिंदुल, राजेश मेडिकल चमरीढो, अंश मेडिकल व अंश मेडिकल एजेंसी सरई, मां मेडिकल करथूआ, ओम मेडिकल एंड एजेंसी मोरबा, आरएल मेडिकल एजेंसी सरई, नीलम मेडिकल एजेंसी सिद्धिकला और रोबिक्स मेडिकल एजेंसी बैढ़न शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में दवाओं की गुणवत्ता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण एवं जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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