सिंगरौली। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सिंगरौली ने जिले के सभी शासकीय विद्यालयों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी पत्रकार या आम नागरिक विद्यालय परिसर में निरीक्षण या अन्य उद्देश्य से प्रवेश नहीं कर सकेगा।
25 जून 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ प्राचार्यों ने शिकायत की थी कि बिना अनुमति विद्यालयों में प्रवेश कर निरीक्षण किया जा रहा है तथा शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है। इसी को देखते हुए सभी प्राचार्यों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बिना सक्षम अनुमति किसी भी पत्रकार या सामान्य व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। डीईओ ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रमुखों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, लोक शिक्षण संचालनालय, जिला पंचायत, संयुक्त संचालक रीवा संभाग, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों तथा जिले के सभी शासकीय विद्यालयों को भेजी गई है। इस आदेश के बाद जिले में चर्चा तेज हो गई है। जहां प्रशासन इसे सुरक्षा और शासकीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बता रहा है, वहीं पत्रकार संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।







