सिंगरौली। शासकीय प्राथमिक विद्यालय करलो में शराब के नशे में पाए जाने और विद्यालय भवन के कक्ष में अनधिकृत रूप से रहने के आरोप में सहायक अध्यापक श्यामवती सिंह पर गाज गिरी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
शासकीय प्राथमिक विद्यालय करलो में पदस्थ सहायक अध्यापक श्यामवती सिंह को शराब के नशे में विद्यालय में रहने और स्कूल भवन के कक्ष में अनधिकृत रूप से निवास करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली ने 7 अगस्त को निलंबन आदेश जारी किया। शिकायत के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी चितरंगी द्वारा जांच कराई गई। जांच में शिक्षिका के पिछले 4-5 माह से विद्यालय के कक्ष में रहने तथा 29 जुलाई को विद्यालय में शराब के नशे की हालत में सोते पाए जाने की बात सामने आई। प्रधानाध्यापक और ग्रामीणों के कथन में भी शिक्षिका के अक्सर नशे में विद्यालय आने की पुष्टि हुई। इसे कर्तव्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और शासकीय भवन के अनधिकृत उपयोग का मामला मानते हुए पंचायत अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवसर कार्यालय निर्धारित किया गया है।







