सिंगरौली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली द्वारा लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत के संबंध में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों, पैरालीगल वालंटियर्स तथा आम नागरिकों को स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता और उसके माध्यम से मिलने वाले त्वरित न्याय के बारे में जानकारी देना था।
शिविर में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री खालिद मोहतरम अहमद ने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा मुकदमेबाजी से पहले आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता और आम नागरिक बिना अतिरिक्त खर्च के न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन, डाक एवं दूरसंचार, बिजली-पानी आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा, आवास, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से संबंधित मामलों को स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है।







