सिंगरौली। प्रतिबंधित अवधि में कोयला परिवहन करने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर गौरव बैनल ने आदेशों की अवहेलना करने पर एपीएमडीसी, टीएचडीसी, अडानी लॉजिस्टिक्स, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, एसीसी लिमिटेड और सृष्टि लॉजिस्टिक्स सहित संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 23 मई 2026 की सुबह 6 बजे से 24 मई 2026 की दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश (राखड़) और कोयला परिवहन पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद सरई और बरगवां क्षेत्र में कई वाहन प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोयला परिवहन करते पाए गए। जांच के दौरान प्रशासन ने चार ऐसे वाहनों को पकड़ा, जो प्रतिबंध के बावजूद कोयला लेकर सरई, झुरही और उज्जैनी मार्ग से ग्राम मझौली स्थित रेलवे साइडिंग की ओर जा रहे थे। जांच में सामने आया कि वाहन करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और लगभग दो घंटे तक परिवहन जारी रहा। मामले में संबंधित कंपनियों और वाहन संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनके जवाब प्रशासन को संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद कलेक्टर ने इसे प्रशासनिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के तहत संबंधित परियोजनाओं एवं परिवहनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस तरह का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र और परमिट निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है।






