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कमर्शियल LPG पर सख्ती: सिंगरौली में नई प्राथमिकता व्यवस्था लागू

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सिंगरौली। सिंगरौली जिले में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को लेकर नई प्राथमिकता व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह निर्णय भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।

जिले में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को लेकर प्रशासन ने नई प्राथमिकता व्यवस्था लागू कर दी है। यह व्यवस्था केंद्र और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत लागू की गई है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार गैस वितरण को चार श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें उनकी जरूरत के अनुसार पूरी गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद पुलिस, जेल, सुरक्षा बल, महिला एवं बाल विकास संस्थान, रेलवे और दीनदयाल रसोई योजना को दूसरी प्राथमिकता में रखा गया है। तीसरी श्रेणी में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को शामिल किया गया है, जबकि चौथी प्राथमिकता में फार्मास्युटिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग रखे गए हैं। अन्य संस्थानों के लिए आवश्यकता के अनुसार अलग से निर्णय लिया जाएगा।

कलेक्टर गौरव बैनल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और घरेलू उपयोग में गलत इस्तेमाल पर सख्त नजर रखी जाए। इसके लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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